कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर

शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या सोना बेचने के मुनाफ़े पर टैक्स, और टैक्स के बाद आपके हाथ में बची रकम जानें।

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महीने
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नतीजा

इस मुनाफ़े पर टैक्स (4% सेस सहित)
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कैपिटल गेन
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मुनाफ़े का प्रकार
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टैक्स दर
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टैक्स के बाद मुनाफ़ा
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जब आप कोई निवेश उससे ज़्यादा में बेचते हैं जितने में ख़रीदा था, तो मुनाफ़ा कैपिटल गेन कहलाता है, और उस पर टैक्स लगता है। दर इस पर निर्भर है कि आपने क्या बेचा और कितने समय रखा। यह कैलकुलेटर FY 2026-27 के नियमों से 4% सेस समेत टैक्स दिखाता है।

कैपिटल गेन टैक्स दरें (FY 2026-27)

संपत्तिलॉन्ग-टर्म कबलॉन्ग-टर्म टैक्सशॉर्ट-टर्म टैक्स
लिस्टेड शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड12 महीने से ज़्यादासालाना ₹1.25 लाख से ऊपर के मुनाफ़े पर 12.5%20%
प्रॉपर्टी, सोना, अनलिस्टेड शेयर24 महीने से ज़्यादा12.5% (इंडेक्सेशन के बिना)आपकी स्लैब दर
अप्रैल 2023 से ख़रीदे डेट म्यूचुअल फंडहमेशा शॉर्ट-टर्म–आपकी स्लैब दर

टैक्स पर 4% सेस जुड़ता है। ऊँची आमदनी पर सरचार्ज भी लग सकता है।

कैपिटल गेन कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करें

  1. चुनें कि आपने क्या बेचा।
  2. ख़रीद मूल्य और बिक्री मूल्य डालें।
  3. डालें कि कितने महीने अपने पास रखा।
  4. प्रॉपर्टी या सोने के शॉर्ट-टर्म मुनाफ़े के लिए अपना इनकम टैक्स स्लैब डालें।

उदाहरण

इक्विटी: आपने ₹5,00,000 के शेयर ख़रीदे और 18 महीने बाद ₹8,00,000 में बेचे।

  • लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन = ₹3,00,000
  • ₹1.25 लाख की छूट के बाद टैक्सेबल = ₹1,75,000
  • टैक्स = 12.5% और सेस = ₹22,750

अगर आप 12 महीने के अंदर बेचते, तो 20% और सेस पर शॉर्ट-टर्म टैक्स ₹62,400 होता। कुछ महीने रुकने से काफ़ी बचत हो सकती है।

प्रॉपर्टी: ₹40,00,000 में ख़रीदा फ़्लैट 5 साल बाद ₹60,00,000 में बेचने पर ₹20,00,000 का लॉन्ग-टर्म मुनाफ़ा होता है, जिस पर 12.5% और सेस यानी ₹2,60,000 टैक्स लगता है।

जानने लायक बातें

  • 23 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदी प्रॉपर्टी: व्यक्ति और HUF 12.5% बिना इंडेक्सेशन की जगह 20% इंडेक्सेशन के साथ चुन सकते हैं, जो भी कम हो।
  • छूट: लॉन्ग-टर्म मुनाफ़े को नए घर या तय बॉन्ड में दोबारा लगाने से, शर्तों के साथ, टैक्स घट या ख़त्म हो सकता है।
  • नुकसान: कैपिटल लॉस को मुनाफ़े से घटा सकते हैं, और बचा नुकसान 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं।
  • ₹1.25 लाख की छूट इक्विटी पर साल भर के सभी इक्विटी मुनाफ़ों को मिलाकर है, हर बिक्री पर अलग नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

शेयर और म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स कितना है?

12 महीने से ज़्यादा रखे लिस्टेड शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के सालाना ₹1.25 लाख से ऊपर के लॉन्ग-टर्म मुनाफ़े पर 12.5%।

शेयर पर STCG टैक्स कितना है?

12 महीने के अंदर बेचे लिस्टेड शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुनाफ़े पर 20%, और सेस।

क्या प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन मिलता है?

सिर्फ़ 23 जुलाई 2024 से पहले ख़रीदी प्रॉपर्टी पर, जहाँ व्यक्ति 20% इंडेक्सेशन के साथ चुन सकते हैं। नहीं तो दर 12.5% बिना इंडेक्सेशन है।

रखने का समय कैसे गिना जाता है?

ख़रीद की तारीख से बिक्री की तारीख तक। SIP में हर किस्त की अपनी ख़रीद तारीख होती है। अपने निवेश की बढ़त CAGR कैलकुलेटर से देखें।