अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है और आप किराए के घर में रहते हैं, तो पुराने टैक्स सिस्टम में इसका कुछ हिस्सा टैक्स-फ़्री हो सकता है। छूट वाली रकम तीन नंबरों में से सबसे कम होती है, जो यह कैलकुलेटर निकाल देता है।
HRA के तीन नियम
टैक्स-फ़्री HRA इनमें से सबसे कम होता है:
- असल में मिला HRA।
- दिया गया किराया − सैलरी (बेसिक + DA) का 10%।
- 8 बड़े शहरों में रहते हों तो सैलरी का 50%, बाकी जगह 40%।
किन शहरों को 50% मिलता है?
FY 2026-27 से Income-tax Rules, 2026 के तहत आठ शहरों को 50% सीमा मिलती है: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। पहले सिर्फ़ पहले चार शहर थे। बाकी सभी शहरों के लिए 40% है।
HRA कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करें
- अपनी हर महीने की बेसिक सैलरी + DA डालें।
- हर महीने मिलने वाला HRA डालें।
- हर महीने दिया गया किराया डालें।
- अपना शहर चुनें।
उदाहरण
आपकी बेसिक + DA ₹50,000 महीना है, ₹20,000 HRA मिलता है, आप ₹18,000 किराया देते हैं, और पुणे में रहते हैं।
- नियम 1, मिला HRA: ₹2,40,000 सालाना
- नियम 2, किराया − सैलरी का 10%: ₹2,16,000 − ₹60,000 = ₹1,56,000
- नियम 3, सैलरी का 50%: ₹3,00,000
- टैक्स-फ़्री HRA = ₹1,56,000 (सबसे कम)
- टैक्सेबल HRA = ₹84,000
इस मामले में ₹25,000 महीना तक किराया देने पर पूरा ₹2,40,000 टैक्स-फ़्री हो जाता।
जानने लायक बातें
- सिर्फ़ पुराना सिस्टम। नए सिस्टम में HRA छूट नहीं मिलती। दोनों की तुलना इनकम टैक्स कैलकुलेटर से करें।
- किराए की रसीदें रखें और रेंट एग्रीमेंट भी। अगर किराया सालाना ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो कंपनी को मकान मालिक का PAN चाहिए।
- माता-पिता को किराया देना चलता है, अगर आप सच में देते हैं और वे इसे अपनी आमदनी में दिखाते हैं।
- HRA नहीं मिलता लेकिन किराया देते हैं? अपना काम करने वाले और बिना HRA वाले लोग पुराने सिस्टम में एक अलग, छोटी छूट ले सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
HRA छूट कैसे निकलती है?
छूट वाला HRA इनमें से सबसे कम होता है: मिला HRA, किराया − बेसिक + DA का 10%, और बेसिक + DA का 50% (8 बड़े शहर) या 40% (दूसरे शहर)।
क्या HRA के लिए बेंगलुरु मेट्रो है?
हाँ, FY 2026-27 से। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के साथ 50% सूची में जोड़ा गया है।
क्या नए टैक्स सिस्टम में HRA छूट ले सकते हैं?
नहीं। HRA छूट सिर्फ़ पुराने सिस्टम में मिलती है।
अपने घर में रहते हुए क्या HRA ले सकते हैं?
नहीं। जिस घर में रहते हैं, उसका किराया असल में देना ज़रूरी है। पति/पत्नी को दिया किराया नहीं माना जाता।